Monday, July 13, 2026

पटना सिविल कोर्ट से खान सर को बड़ी राहत, अग्रिम जमानत याचिका मंजूर; कोचिंग में जल्द लौट सकती है रौनक

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पटना:
देशभर के छात्रों के बीच अपने अनोखे अंदाज के लिए मशहूर कोचिंग संचालक खान सर को पटना सिविल कोर्ट से एक बड़ी कानूनी राहत मिली है। अदालत ने खान सर की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब उन्हें फिलहाल अदालत में आत्मसमर्पण (सरेंडर) करने की आवश्यकता नहीं होगी।

क्या है पूरा मामला?

खान सर के खिलाफ आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले को लेकर पिछले कुछ समय से कानूनी प्रक्रिया चल रही थी, जिसके कारण वह सुरक्षात्मक कदम उठाते हुए अपनी नियमित कोचिंग गतिविधियों और छात्रों से दूर थे।

मामले की गंभीरता को देखते हुए खान सर के वकील ने कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, पटना सिविल कोर्ट ने राहत देते हुए उनकी जमानत याचिका को मंजूरी दे दी।

छात्रों में खुशी की लहर

इस कानूनी राहत के बाद खान सर की कोचिंग में एक बार फिर से रौनक लौटने की उम्मीद है। पिछले कुछ समय से उनकी अनुपस्थिति के कारण उनके छात्र काफी चिंतित थे। कोर्ट के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर भी उनके प्रशंसकों और छात्रों के बीच खुशी का माहौल देखा जा रहा है।

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि खान सर कब से दोबारा अपनी नियमित कक्षाओं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए छात्रों के बीच वापस लौटते हैं।

मुख्य स्रोत: India.Com – Hindi

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