Tuesday, October 13, 2026

शराब दुकान में नौकरी का झांसा देकर 2.09 लाख की ठगी का आरोप, पूर्व BJP नेता और बेटे पर FIR

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बलौदा बाजार। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में शराब दुकान में सेल्समैन की नौकरी दिलाने के नाम पर कथित ठगी का एक और मामला सामने आया है। शिकायत के आधार पर भाटापारा शहर पुलिस ने पूर्व भाजपा नेता कृष्णा अवस्थी और उनके बेटे प्रणव अवस्थी के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोनों पर एक युवक से देशी शराब दुकान में नौकरी दिलाने का भरोसा देकर कुल 2 लाख 9 हजार रुपये लेने और कथित फर्जी नियुक्ति पत्र देने का आरोप है।

सेल्समैन की नौकरी का दिया भरोसा

शिकायत के मुताबिक, ग्राम रिसदा निवासी युवक को अर्जुनी स्थित देशी मदिरा दुकान में सेल्समैन के पद पर नौकरी दिलाने का भरोसा दिया गया था। आरोप है कि नौकरी लगवाने के एवज में उससे अलग-अलग किस्तों में रकम ली गई।

शिकायतकर्ता के अनुसार, 5 जून को 60 हजार रुपये, 18 जून को 19 हजार रुपये और उसी दिन बैंक खाते में 1 लाख रुपये, जबकि 1 जुलाई को 30 हजार रुपये दिए गए। इस तरह कुल रकम 2.09 लाख रुपये बताई गई है।

नियुक्ति पत्र मिलने के बाद सामने आया मामला

शिकायतकर्ता का आरोप है कि रकम लेने के बाद उसे नौकरी से संबंधित नियुक्ति दस्तावेज दिए गए और रायपुर स्थित आबकारी आयुक्त कार्यालय पहुंचने के लिए कहा गया। जब युवक ने संबंधित दस्तावेजों को लेकर कंपनी से संपर्क किया तो दस्तावेजों की वैधता पर सवाल खड़े हुए।

शिकायत में कहा गया है कि स्पेक्ट्रम कंपनी की ओर से प्रणव अवस्थी नाम के व्यक्ति के कंपनी में नियुक्त होने से इनकार किए जाने की बात सामने आई। इसके बाद युवक को कथित नियुक्ति पत्र के फर्जी होने का संदेह हुआ और उसने अपनी रकम वापस मांगनी शुरू की।

अन्य लोगों से भी रकम लेने का आरोप

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि जिले की देशी शराब दुकानों में सेल्समैन की नौकरी दिलाने के नाम पर अन्य लोगों से भी रकम ली गई है। पुलिस अब इन आरोपों की भी जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मामले में कितने लोग प्रभावित हुए हैं।

नौकरी से संबंधित दस्तावेज, पैसों के लेन-देन और शिकायत में लगाए गए अन्य आरोपों की पुलिस जांच कर रही है।

BNS की धाराओं में मामला दर्ज

भाटापारा शहर पुलिस ने कृष्णा अवस्थी और प्रणव अवस्थी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। रिपोर्ट के अनुसार FIR में धारा 318(4), 338, 336(3) और 3(5) लगाई गई हैं।

पुलिस अब कथित फर्जी नियुक्ति पत्र, बैंक लेन-देन और अन्य दस्तावेजों की जांच कर रही है। जांच के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पहले भी सामने आ चुके हैं नौकरी से जुड़े आरोप

कृष्णा अवस्थी और उनके बेटे प्रणव अवस्थी के खिलाफ नौकरी और फर्जी दस्तावेजों से जुड़े अन्य आरोप भी पहले सामने आ चुके हैं। अगस्त-सितंबर 2026 में प्रणव अवस्थी के खिलाफ शराब दुकान में नौकरी दिलाने के नाम पर रकम लेने की अन्य शिकायतों और FIR की रिपोर्ट सामने आई थी। इसके अलावा पिता-पुत्र के खिलाफ फर्जी तबादला आदेश से जुड़ा मामला भी दर्ज हुआ था।

हालांकि, इन सभी मामलों में लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी।]

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