रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में शादी का वादा कर 18 वर्षीय युवती के शारीरिक शोषण के आरोप में भूपदेवपुर पुलिस ने 23 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने युवती को हसौद थाना क्षेत्र के ग्राम झरप से दस्तयाब किया। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
घर से अचानक लापता हुई थी युवती
पुलिस के अनुसार, 30 सितंबर 2026 को युवती की मां ने भूपदेवपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी 18 वर्षीय बेटी 29 सितंबर की रात घर से लापता हो गई है। परिजनों ने रात में तलाश की और सुबह पड़ोसियों व रिश्तेदारों से पूछताछ भी की, लेकिन युवती का पता नहीं चल सका। इसके बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 140(3) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
जांच में युवक से दोस्ती की जानकारी मिली
जांच के दौरान पुलिस ने युवती की मां, परिवार के सदस्यों और सहेलियों से पूछताछ की। इस दौरान युवती की मित्रता कोतरारोड़ थाना क्षेत्र के ग्राम नंदेली निवासी लाल कुमार विश्वकर्मा (23), पिता रामचरण विश्वकर्मा, से होने की जानकारी सामने आई।
पुलिस ने तलाश शुरू की और मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर युवती को हसौद थाना क्षेत्र के ग्राम झरप से दस्तयाब कर लिया।
युवती के बयान के बाद जोड़ी गई धारा
पुलिस के मुताबिक, महिला अधिकारी के माध्यम से युवती का बयान दर्ज किया गया। उसके बयान के आधार पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किए जाने का आरोप सामने आया, जिसके बाद प्रकरण में BNS की धारा 69 जोड़ी गई। युवती की सहमति से उसका चिकित्सकीय परीक्षण भी कराया गया।
आरोपी न्यायिक रिमांड पर भेजा गया
मामले में पुलिस ने लाल कुमार विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक रोशन कुमार कौशिक, प्रशिक्षु उपनिरीक्षक प्रवीण कुमार बांधव और भूपदेवपुर थाना स्टाफ की भूमिका रही।
फिलहाल, मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के बाद होगा।
